शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में होने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए प्रत्येक स्तर पर कार्य दिवस तय कर दिए हैं।
ऑनलाइन प्रणाली के तहत 15 दिन में होगा निराकरण
राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (एससीपीपीसी) के माध्यम से संसाधित होने वाले सामान्य पेंशन प्रकरणों के लिए कुल 15 कार्य दिवसों की अधिकतम समय-सीमा तय की गई है। इसके अलावा पुनरीक्षित पेंशन मामलों के लिए 10 कार्य दिवस तथा वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों के लिए अधिकतम 11 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।
अधिकारियों और कर्मचारियों की तय होगी जवाबदेही
विभागीय समीक्षा के दौरान विभिन्न आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों के लंबे समय तक लंबित रहने की बात सामने आई थी। शासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा से अधिक समय तक फाइल रोके रखने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक जवाबदेही तय की जाएगी।


