भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से संचालित हो रहीं व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर नगर पालिक निगम भोपाल सोमवार से व्यापक सीलिंग अभियान शुरू कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई
आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग और अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जारी सभी स्थगन आदेशों को निरस्त करते हुए नगर निगम को कठोर कार्रवाई कर 15 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिसरोद, हबीबगंज, गोविंदपुरा, कोहेफिजा, रातीबड़, ऐशबाग और कोलार थाना पुलिस का भारी बल तैनात रहेगा।
व्यापारियों में हड़कंप, प्रमुख क्षेत्रों का हुआ सर्वे
नगर निगम अब तक 8,264 नोटिस जारी कर चुका है और रविवार को संबंधित संचालकों को 24 घंटे के अंतिम नोटिस चस्पा किए गए। अवधपुरी, अयोध्या बायपास, गौतम नगर, अशोका गार्डन और लालघाटी सहित मुख्य मार्गों, नदी-तालाबों के कैचमेंट व बफर जोन में बने भवनों और अवैध मैरिज गार्डनों की सघन जांच की जा रही है।


